EPF की सम्पूर्ण जानकारी

EPF क्या होता है

Employee Provident Fund एक लांग टर्म और मुख्य रूप से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। इस फंड में कर्मचारी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा तथा नियोक्ता भी उसी अनुपात में जमा करता है जिससे कमर्चारी को रिटायरमेंट के समय जमा की हुई राशि ब्याज के साथ मिल जाती है।

EPF के मुख्य रूप से तीन हिस्से होते हैं, EPF पैसा, पेंशन फंड और जीवन बीमा।

ईपीएफ में कितना पैसा जमा होता है

जवाब है 12% कर्मचारी और 12% संस्था का इसमें से कर्मचारी का 12% हिस्सा सीधे ईपीएफ में और संस्था का 8.33% इपीएफ और 3.67% पेंशन फंड में जमा होता है।

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लेकिन इस बार आ प्रतिशत हिस्से की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर होती है 2021 में नए नियम के अनुसार आपकी कुल सैलरी का 50% हिस्सा बेसिक होना जरूरी है इस नए नियम के कारण बहुत सारे कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लॉस तथा लॉन्ग टर्म लाभ हुआ है शॉर्ट टर्म में कर्मचारियों की इन हैंड तनखा कम हो गई है लेकिन बेसिक सैलरी बढ़ने के कारण ईपीएफओ पेंशन फंड में बढ़ोतरी हुई है।

इपीएफ में जमा हुए पैसे पर कितना रिटर्न मिलता है

इसका जवाब है औसत 8% लेकिन यह रिटर्न की दर हर तिमाही में बदलती रहती है। हर तिमाही के लिए भारत की वित्त मंत्रालय की संस्था ईपीएफओ इस रिटर्न का निर्धारण करती है तथा हर वित्तीय वर्ष के आखरी दिन 31 मार्च को पूरे साल का ब्याज कर्मचारी के ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का ब्याज 31 मार्च 2022 को हर कर्मचारी के ईपीएफ खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना क्या है?

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 भारत सरकार द्वारा पारित एक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है।  इसमें औद्योगिक कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं।

इस प्रकार,

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत भविष्य निधि लाभ प्रदान किया जाता है, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन लाभ औरकर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना, 1976 के तहत बीमा लाभ।

इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना में योगदान करने वाला व्यक्ति बिना कोई और योगदान किए पेंशन और बीमा लाभ प्राप्त करने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त कर लेता है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952

इस योजना के तहत, प्रत्येक कर्मचारी को मूल वेतन, महंगाई भत्ता और खाद्य रियायत के नकद मूल्य के 12% की दर से भविष्य निधि में योगदान करना आवश्यक है।

इसके अलावा, नियोक्ता भी कर्मचारी के रूप में निधि के लिए समान योगदान देता है।  साथ ही, इस तरह की योजना में योगदान करते समय एक सदस्य आयकर अधिनियम ‘1961 की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए पात्र है।

इसके अलावा, किसी विशेष सदस्य के पीएफ योगदान के तहत एकत्र की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करती है।  इस चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मासिक रन बैलेंस पर की जाती है।

कर्मचारी पेंशन योजना 1995

इस योजना के तहत कर्मचारी कम से कम 10 साल की सेवा के बाद पेंशन का हकदार होता है।  इस योजना के तहत पेंशन कर्मचारी के 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद देय हो जाती है।  यह इस तथ्य की परवाह किए बिना है कि वह अभी भी सेवा में है या सेवानिवृत्त है।

इसके अलावा, पेंशन किसी कर्मचारी की सेवा छोड़ने के समय उसकी उम्र, वेतन और सेवा पर आधारित होती है।

कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना, 1976

भविष्य निधि का एक सदस्य कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना का भी सदस्य होता है।  सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, नामिती/परिवार के सदस्यों को रु.6,00,000/- तक का बीमा लाभ देय है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना किसके लिए लागू होती है?  (ईपीएफ योजना की पात्रता)

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 अधिसूचित उद्योगों की सूची में शामिल सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों और अधिनियम में प्रतिष्ठानों के वर्ग पर लागू होता है। इसके अलावा ऐसे प्रतिष्ठानों और कारखानों में अधिनियम के लागू होने के लिए उनके साथ काम करने वाले कम से कम 20 कर्मचारी होने चाहिए।

हालांकि, केंद्र सरकार के पास इस अधिनियम को 20 से कम व्यक्तियों वाले किसी भी प्रतिष्ठान और कारखाने पर लागू करने का अधिकार है।  यह आधिकारिक राजपत्र में दो महीने का नोटिस देने के बाद किया जा सकता है।  कारखानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों में शामिल हैं:

  • नियमित कर्मचारी
  • आकस्मिक कर्मचारी
  • टुकड़ा रेटेड कर्मचारी
  • अंशकालिक कर्मचारी
  • अस्थायी और अनुबंध कर्मचारी

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भविष्य निधि अधिनियम किसी विशेष कारखाने या प्रतिष्ठान पर उस तारीख से लागू हो जाता है, जब ऐसी कोई फैक्ट्री या प्रतिष्ठान अस्तित्व में आता है या अपना व्यवसाय शुरू करता है।  इन प्रतिष्ठानों में अधिनियम की धारा 16 के तहत बहिष्कृत प्रतिष्ठानों के रूप में उल्लिखित प्रतिष्ठान शामिल नहीं हैं।  इसके अलावा, एक बार किसी विशेष प्रतिष्ठान पर लागू होने के बाद, अधिनियम लागू होने के बाद भी नियोजित श्रमिकों की संख्या 20 से कम हो जाने पर भी अधिनियम लागू होता रहता है।

अंत में, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 5 या अधिक श्रमिकों वाले सिनेमा थिएटरों पर भी लागू होता है

भविष्य निधि की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं

  • ईपीएफ और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों का भविष्य निधि भी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत स्वीकृत एक भविष्य निधि है।
  • एक कर्मचारी अपने भविष्य निधि योगदान पर लागू आयकर पर छूट प्राप्त करने का हकदार है।  यह एक सीमा के अधीन है जो आयकर अधिनियम के तहत प्रदान की जाती है।
  • यदि नियोक्ता एक विशिष्ट अवधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने में विफल रहता है, तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा बकाया राशि की वसूली की जा सकती है।  यह अभियोजन, बैंक खाते या संपत्ति की कुर्की, नियोक्ता की गिरफ्तारी और हिरासत आदि के माध्यम से किया जा सकता है।
  • यदि नियोक्ता कर्मचारियों के वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान की बकाया राशि की वसूली करना चाहता है, तो इसे आपराधिक विश्वासघात के रूप में लिया जाएगा।  ऐसा कृत्य आईपीसी की धारा 406/409 के तहत दंडनीय है।
  • कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान नियत तारीख से परे, जो कि अगले महीने की 15 तारीख है, वकील द्वारा ब्याज और दंडात्मक हर्जाने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
  • कर्मचारी भविष्य निधि में किए गए योगदान को एक निश्चित सीमा तक निकाला जा सकता है।  यह बीमारी, विवाह, आवास आदि कारणों से किया जा सकता है।
  • किसी विशेष सदस्य के सभी पीएफ दावों को ईपीएफ कार्यालयों द्वारा 30 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए।
  • कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक कर्मचारी भविष्य निधि शेष के बारे में सूचित करता है।  फॉर्म 23 में वार्षिक खाता पर्ची अब ऑनलाइन अनुपालन के दृश्य में आने के समय से नियोक्ता के पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है।  सदस्य अपनी अद्यतन ईपीएफ पासबुक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएसी) लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भी देख सकते हैं

किसी संस्था को EPF से छूट कैसे मिलती है

नियोक्ता भविष्य निधि योजना या पेंशन योजना या ईडीएलआई योजना या प्रतिष्ठान पर ईपीएफ अधिनियम लागू होने के बाद की प्रयोज्यता से छूट की मांग कर सकता है। यह तभी संभव है जब ऐसी स्थापना के अधिकांश कर्मचारी ऐसी छूट के लिए सहमत हों।

इसके अलावा, निजी भविष्य निधि या पेंशन योजना द्वारा दिए गए लाभ अनिवार्य रूप से वैधानिक योजना द्वारा प्रदान किए गए लाभ के बराबर या उससे अधिक होने चाहिए। इसके अलावा, ईडीएलआई योजना से छूट प्राप्त करने के लिए, कर्मचारियों को प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान किया जाने वाला बीमा लाभ वैधानिक योजना के मुकाबले अधिक फायदेमंद होना चाहिए।

एक बार छूट प्रदान करने के बाद, नियोक्ता द्वारा तैयार किए गए न्यासी बोर्ड को भविष्य निधि से संबंधित सभी मामलों का ध्यान रखना आवश्यक है। इनमें निवेश, खाते का रखरखाव और भविष्य निधि खातों का निपटान आदि शामिल हैं। जिन प्रतिष्ठानों को ईपीएफ अधिनियम से छूट मिलती है, उन्हें छूट प्राप्त प्रतिष्ठान कहा जाता है।

ऐसे छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को अपने स्वयं के भविष्य निधि का समर्थन करने की आवश्यकता होती है, जिसे आयकर द्वारा पहचाना जाता है।  साथ ही, जिस दर और जिस तरह से ब्याज जमा किया जाता है, वह बिना छूट वाले प्रतिष्ठानों के सदस्यों को प्रदान की गई राशि से कम नहीं होना चाहिए।

ईपीएफ अधिनियम का स्वैच्छिक आवेदन

कुछ निश्चित श्रेणी के प्रतिष्ठान हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के स्वैच्छिक आवेदन की मांग कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं:

  • ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें 20 व्यक्ति कार्यरत नहीं हैं।  इसमें संविदा कर्मी (Contract employees) भी शामिल हैं।
  • और प्रतिष्ठान जो 20 व्यक्तियों को रोजगार देते हैं लेकिन अधिसूचित उद्योगों या प्रतिष्ठानों के वर्ग की सूची में नहीं आते हैं।

EPFO में अलग अलग काम करने के तरीके

EPF बैलेंस कैसे चैक करें

एक सदस्य इन सरल चरणों का पालन करके ऑनलाइन खाते में जमा ईपीएफ बैलेंस की जांच कर सकता है:

चरण 1: www.epfindia.gov.in पर ईपीएफ की वेबसाइट पर जाएं

चरण 2: “Services” अनुभाग के तहत ‘ For Employees‘ पर जाएं

चरण 3: ‘Member Passbook‘ विकल्प पर क्लिक करें

चरण 4: अब अपना ‘UAN’, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें और अपने ईपीएफ खाते में लॉग इन करें

चरण 5: अपनी पासबुक देखने के लिए ‘Member ID’ का चयन करें

चरण 6: आपकी यूएन पासबुक दस्तावेज़ में पूर्ण विवरण के साथ प्रदर्शित की जाएगी

सदस्य भी एक एसएमएस भेजकर अपने ईपीएफ बैलेंस को भी देख सकता है ‘7738299899’ प्रारूप में EPFOHO <uan> ENG

EPF बैलेंस को संख्या-011-22901406 पर एक मिस्ड कॉल के माध्यम से भी चेक किया जा सकता है।

EPF में eKYC कैसे अपलोड करें

चरण 1: ईपीएफ सदस्य पोर्टल पर जाएं और यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें

स्टेप 2: जैसे ही नया पेज खुलेगा, ‘Manage’ सेक्शन के तहत ड्रॉपडाउन मेन्यू से KYC पर क्लिक करें।

चरण 3: नाम और पैन नंबर, आधार, बैंक दस्तावेज़ आदि जैसे विवरण अपडेट करें।

चरण 4: इसे सेव करें और यह पेंडिंग केवाईसी के रूप में तब तक दिखाई देगा जब तक इसे दूसरे छोर से सत्यापित किया जाता है।

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EPF में UAN कैसे activate करें

अपना यूएएन सक्रिय करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1: आपको ईपीएफ की सदस्य वेबसाइट यानी ईपीएफ e portal पर जाना होगा

चरण 2: नीचे दाएं कोने पर, आपको ‘Activate UAN‘ का विकल्प मिलेगा और उस पर क्लिक करें

चरण 3: Member Home डैशबोर्ड खुलने पर, ईपीएफओ रिकॉर्ड के अनुसार अपना आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर के साथ अपना यूएएन/सदस्य आईडी दर्ज करें।

चरण 4: ‘कैप्चा’ कोड दर्ज करें और ईपीएफओ के साथ अपने पंजीकृत मोबाइल पर एक प्राधिकरण पिन प्राप्त करें

चरण 5: यूएएन को ऑनलाइन सत्यापित और सक्रिय करने के लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग करें

चरण 6: यूएएन के सक्रियण की पुष्टि करने के लिए एक और संदेश भेजा जाएगा

चरण 7: एक बार यूएएन सक्रिय हो जाने के बाद, आप भविष्य निधि की स्थिति की जांच करने के लिए इसका उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं।

EPF में e-Nomination कैसे करें

ईपीएफओ ने ईपीएफ सदस्यों के लिए नामांकन विवरण दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में, परिवार को पर्याप्त बचत मिलती है जो सदस्य ने कार्य अवधि के दौरान अर्जित की है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। यूएएन सदस्य, जिन्होंने अपना ई-नामांकन दाखिल नहीं किया है, वे अपनी पासबुक को ऑनलाइन भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे।

E nomination in EPF

ईपीएफओ सदस्य को ई-नामांकन दाखिल करने के लिए निम्नलिखित विवरणों की आवश्यकता होती है – आधार संख्या, नाम, जन्म तिथि, लिंग, संबंध, पता, बैंक खाता विवरण और फोटो। सबमिट किए गए विवरण को फिर ई-साइन सुविधा का उपयोग करके सत्यापित करना होगा।

भले ही ई-नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी, लेकिन ईपीएफओ ने ई-फाइलिंग की तारीख बढ़ा दी है लेकिन सभी सदस्यों से इसे जल्द से जल्द करने का अनुरोध किया है।

EPF से पैसे कैसे निकालें

ईपीएफ को आंशिक या पूरी तरह से निकाला जा सकता है। पूर्ण निकासी की अनुमति तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है या यदि वह 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है। जबकि, कुछ परिस्थितियों में आंशिक ईपीएफ निकासी की अनुमति है। आप ऑनलाइन ईपीएफ निकासी फॉर्म भरकर निकासी का दावा कर सकते हैं। हालांकि, आप ऑनलाइन निकासी दावा सुविधा का उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपका आधार आपके यूएएन से जुड़ा हो।

ईपीएफ निकासी फॉर्म भरने और ऑनलाइन दावा शुरू करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें: –

चरण 1– अपने UAN और पासवर्ड के साथ UAN सदस्य पोर्टल में साइन इन करें।

चरण 2- शीर्ष मेनू बार से, ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘दावा (फॉर्म-31, 19 और 10सी)’ चुनें।

चरण 3– सदस्य विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘सत्यापित करें’ पर क्लिक करें।

चरण 4– उपक्रम के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘हां’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें

चरण 5– अब ‘Proceed for Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें

चरण 6– अपना धन ऑनलाइन निकालने के लिए ‘पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)’ चुनें

चरण 7 – फॉर्म का एक नया भाग खुलेगा, जिसमें आपको ‘पैसे निकालने का उद्देश्य’, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा

यह ध्यान देने योग्य है कि सभी विकल्प जिनके लिए कर्मचारी निकासी के लिए पात्र नहीं है, का उल्लेख लाल रंग में किया जाएगा।

चरण 8 – प्रमाणन पर टिक करें और अपना आवेदन जमा करें

चरण 9 – जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने पड़ सकते हैं

चरण 10 – आपके नियोक्ता को आपके निकासी अनुरोध को स्वीकार करना होगा जिसके बाद आपके ईपीएफ खाते से पैसा निकाला जाएगा और निकासी फॉर्म भरने के समय उल्लिखित बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

EPF Withdrawal

ईपीएफओ के साथ पंजीकृत आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस अधिसूचना भेजी जाएगी। दावा संसाधित होने के बाद, राशि आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। हालांकि ईपीएफओ द्वारा कोई औपचारिक समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, पैसा आमतौर पर 15-20 दिनों के भीतर जमा हो जाता है।

EPF में टैक्स का प्रावधान

EPF डिपॉज़िट और ब्याज को वर्ष 2020 तक पूरी तरह से टैक्स फ्री किया गया था। हालांकि, बजट 2021 में, सरकार ने घोषणा की है कि यदि EPF और VFC (स्वैच्छिक भविष्य निधि) में डिपॉज़िट एक फाइनेंशियल वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो ऐसे में 2.5 लाख रुपये से ऊपर के योगदान पर अर्जित ब्याज पर टैक्स लगेगा। यदि कम्पनी EPF खाते में कोई योगदान नहीं करती है, तो ब्याज घटक में उक्त फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपये तक के डिपॉज़िट तक छूट दी जाएगी।

EPF से सम्बंधित सवाल जवाब

प्रश्न. यदि किसी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण होती है तो क्या उसके परिवार के किसी सदस्य को ईपीएफ राशि मिलेगी?
उत्तर:
 यदि ईपीएफ ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी या नाबालिग के मामले में अभिभावक को ईपीएफ राशि मिल सकती है। उसके लिए उसे मृत्यु प्रमाण- पत्र और ईपीएफ कंपोजिट फॉर्म जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करके ईपीएफ राशि  को क्लेम करने की ज़रूरत है। यदि अपने अभिभावक के अलावा किसी अन्य नाबालिग के अभिभावक द्वारा इसके लिए क्लेम किया जाता है तो अभिभिावक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है।

प्रश्न. EPF की कितनी राशि निकाली जा सकती है?
उत्तर:
 EPF को केवल रिटायर्मेंट,बेरोजगारी अथवा कुछ विषम परिस्थितियों के दौरान ही निकाला जा सकता है। रिटायरमेंट के बाद या दो महीनों तक बेरोजगार रहने के बाद ही फंड का पूरा पैसा निकाला जा सकता है। नए नियम के अनुसार, EPFO बेरोजगारी के 1 महीने के बाद EPF निधि से 75% राशि निकालने की अनुमति देता है।नई नौकरी मिलने पर शेष 25% राशि को एक नए EPF खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है।

प्रश्न. क्या नोकरी बदलने पर नया UAN लेना जरूरी है?
उत्तर:
 नहीं, एक बार UAN लेने पर जिंदगी भर वही काम करेगा। बस आपको अपना नियोक्ता बदलने पर नए EPF अकॉउंट को अपने UAN से लिंक करना होगा।

प्रश्न: क्या epf की राशि को कम या ज्यादा किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं। EPF में जमा होने वाला पैसा सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसको कोई कर्मचारी या नियोक्ता अपनी मर्ज़ी से नहीं बदल सकता। हां स्वैच्छिक अनुदान द्वारा (VPF) के रूप में पैसा जमा किया जा सकता है लेकिन इसमें अनुदान की जिम्मेदारी नियोक्ता की न होकर सिर्फ कर्मचारी की होती है।

Comments

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